जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने वालों के लिए जरूरी खबर, 1 अक्टूबर से बदल जाएगा नियम, जान लें पूरी प्रक्रिया
जन्म-मृत्यु के देरी से होने वाले पंजीकरण के नियम 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे। एक से दो साल की देरी पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट और दो साल से अधिक देरी पर न्यायिक मजिस्ट्रेट की मंजूरी अनिवार्य होगी।